Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan- योजना विवरण, लाभ और पात्रता Free आवेदन कैसे करें

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan: सरकार खुद के रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। आज हम राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है “Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana”। इस योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे लेख को ध्यान से पढ़ें। तो आइए जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया क्या है।

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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना: राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर. राजस्थान सरकार इस योजना का नोडल विभाग है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें ताकि आपको मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना विवरण Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan Overview

योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
शुरू कब हुई17 दिसंबर 2019
लाभराजस्थान के आम लोगो को लाभ
उद्देश्यरोजगार को बढ़ावा देना
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
Official SiteClick Here
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana का उद्देश्य

यह योजना राज्य में उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है जो समाज के सभी वर्गों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।

ऋृण कितनी मिलेगी

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित ऋण प्रदान की जाती है जो इस प्रकार है

  • 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए – 8% ब्याज छूट।
  • 5 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए – 6% ब्याज छूट।
  • 10 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए – 5% ब्याज छूट।

ऋण का भुगतान 5 साल के बाद किया जायेगा

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है:

  • आधार कार्ड।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • स्व प्रमाणित परियोजना रिपोर्ट।
  • बैंक विवरण संबंधी दस्तावेज।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है

  • व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • बैंक विवरण से संबंधित दस्तावेज़ के साथ

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की Online आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदक राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • सबसे पहले आवेदक को राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को प्राप्त लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगइन करने के बाद पोर्टल पर MLUPY का चयन करना होगा।
  • अगले पेज में मेनू विकल्प में न्यू एप्लीकेशन के विकल्प पर क्लिक करें। दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ें.
  • अब आवेदन पत्र प्राप्त होगा। आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र सबमिट करना होगा।
  • आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन के बाद आवेदन पत्र अनुमोदन के लिए संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा।
  • आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का हेल्पलाइन नंबर

0141-2227727

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की ई-मेल

mlupy@rajasthan.gov.in

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